महाराष्ट्र, मुंबई : विशेष सीबीआई अदालत ने आयकर विभाग के दो पूर्व अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ताओं के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी अभियान चलाने की धमकी देकर दोनों ने रिश्वत मांगी थी। आरोपी राज कुमार भाटिया और सुरेश खेतान को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक निंबालकर ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। 2008 में दोनों को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। गौरतलब है कि साल 2016 में लोकायुक्त के द्वारा परासिया ब्लाक के ग्राम फु टेरा के तात्कालिक सरपंच प्रेमचंद साहू को इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 4 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा था, जिसके प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज न्यायालय ने आरोपी सरपंच को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
शीतकालीन अवकाश के बाद पुनः खुल गए स्कूल
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