महाराष्ट्र, मुंबई : बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने उनके सौतेले पिता परवेज टाक को दोषी करार दिया।2011 के इस हत्याकांड में परवेज पर अपनी सौतेली बेटी लैला सहित, उसकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या करने का आरोप था। परवेज टाक को भारतीय दंड आचार संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या और सबूत नष्ट करने सहित अन्य अपराधों का दोषी पाया गया। अदालत 14 मई को सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी। टाक लैला की मां सेलिना का तीसरा पति था। लैला, मां सेलिना और उनके चार भाई-बहनों की इगतपुरी के बंगले में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से केस में कहा गया था कि टाक का सेलिना की उसकी संपत्तियों को लेकर विवाद हुआ था और उसने इसके बाद सबसे पहले उसकी हत्या की। इस हत्याकांड के कुछ महीनों बाद टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
असम विधानसभा का बजट 17 फरवरी से
असम, गुवाहाटी : असम विधानसभा का इस वर्ष का बजट सत्र 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल...
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