नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर आज अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इससे जुड़ी सभी 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने ये भी कहा कि नोटबंदी को लेकर सरकार ने सभी नियमों का पालन किया। छह महीने तक सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच इस मसले को लेकर बातचीत हुई और इसके बाद फैसला लिया गया। न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्य पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस पीठ में न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश एएस बोपन्ना, न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन और न्यायाधीश बीवी नागरत्ना शामिल हैं। अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद पिछले सात दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में आठ नवंबर की रात 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका एलान किया था। सरकार के इस एलान के बाद देशभर के बैंकों, एटीएम पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई दिखी थीं। लोगों ने पुराने नोट बदलकर नए नोट हासिल करने के लिए काफी जद्दोजहद की थी।
युवाओं और छात्रों को नशे के खिलाफ जागृत करने पर डॉ. दिव्यज्योति सैकिया का प्रेरणादायक कार्यक्रम
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