नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी वृत्तचित्र को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं। उन्होंने बताया कि वृत्तचित्र के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे।
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