नई दिल्ली : कॉग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने कल ही राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उन पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में सात पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।
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