नई दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों पर हमलों की घटनाओं पर राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई और श्रमिकों के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास के संबंध में अफवाहों पर कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और राज्य सरकारें मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 को प्रति लाख व्यक्तियों पर पुलिस कर्मियों का अनुपात स्वीकृत शक्ति के अनुसार 196.23 और वास्तविक शक्ति के अनुसार 152.80 है।
वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा
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