नई दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए ‘नॉमिनी’ का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय-सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2023 थी।जुलाई 2021 में सेबी ने डीमैट खाताधारकों से कहा था कि वे 31 मार्च, 2022 तक नॉमिनी करा लें या फिर नहीं कराने का विकल्प चुनें। बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। गौरतलब है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई।
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