नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले का संज्ञान लिया है। मुख्य नयायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ, जो हुआ वह पूरा तरह अस्वीकार्य है। सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी परेशान करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है, तो हम खुद कार्रवाई करेंगे। न्यायालय ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, उसके बारे में अदालत को पूरी जानकारी दी जाए। मीडिया में जो भी इस घटना के बारे में दिखाया गया और इस हिंसा के बीच महिलाओं का इस्तेमाल संवैधानिक लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में सभी कदमों की जानकारी दे।
प्रधानमंत्री ने वितरित किये रोजगार मेले में 51 हजार नियुक्ति पत्र
नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी...
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