नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता की दोबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया और अस्पताल से 20 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी। सुनवाई को दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय की भी आलोचना की। गुजरात उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गर्भावस्था को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि ऐसे मामलों में तत्कालता की भावना होनी चाहिए न कि इसे एक सामान्य मामला मानकर उदासीन रवैया अपनाना चाहिए।
211वीं भानु जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ
सिक्किम, गंगटोक : सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज राज्य के लोगों को 211वीं भानु जयंती के अवसर...
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