नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने साल 2020 में महाराष्ट्र में एक स्थानीय शिवसेना नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मुख्य आरोपी सूरज विजय अग्रवाल की ओर से पेश वकील सना रईस खान की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले में अन्य आरोपियों को शीर्ष अदालत से जमानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि शिवसेना के पूर्व लोनावला इकाई के प्रमुख राहुल उमेश शेट्टी की 26 अक्टूबर, 2020 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अदालत ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की निचली अदालत की सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से इस मामले में नए सिरे से सुनवाई करने और छह सप्ताह में इस पर फिर से विचार करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने वितरित किये रोजगार मेले में 51 हजार नियुक्ति पत्र
नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी...
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