नई दिल्ली : ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों के आश्रितों और हादसे में घायल होने वाले यात्रियों को को अब दस गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने मुआवजा राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले साल 2012-13 में मुआवजा राशि में इजाफा किया गया था। रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं अगर मानवयुक्त रेलवे फाटक पर भी रेलवे की गलती से कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है, तो उसे भी अब मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में जान गंवाने वाले और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मानवयुक्त रेलवे फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण अगर कोई व्यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। बढ़ा हुआ मुआवजा 18 सितंबर से लागू हो गया है।
बेमौसम बरसात ने ली 20 लोगों की जान
गुजरात, अहमदाबाद : गुजरात में बेमौसम बरसात के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में 20 लोगों की मौत हुई है।...
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