नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय से सत्येंद्र जैन को झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पर जमानत याचिका की सुनवाई को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सत्येंद्र जैन को आत्मसमर्पण करना होगा। इसके साथ ही तीनों सह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इससे पहले सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत पर बाहर थे। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकीलों ने एक सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस समय को बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे पहले पिछले साल मई में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येंद्र जैन के वकीलों का कहना था कि अभी उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है।
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