नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने प्यार की निशानी ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश एएस ओका की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि न्याय मित्र वरिष्ठ वकील एडीएन राव की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि ताजमहल के पास सभी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करना संरक्षित स्मारक के हित में होगा। राव ने बताया कि शीर्ष अदालत ने मई 2000 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया था, लेकिन लंबा समय बीतने के मद्देनजर निर्देश को दोहराना उचित है। पीठ ने राव से सहमति जताई। शीर्ष अदालत का यह आदेश दुकान मालिकों के एक समूह के आवेदन पर आया है, जिन्हें 500 मीटर के दायरे से बाहर जगह आवंटित की गई है। आवेदकों की ओर से पेश वकील एमसी ढींगरा ने स्मारक के पश्चिमी द्वार के पास पिछले अदालत के आदेश के घोर उल्लंघन की शिकायत की। उनका कहना था कि अवैध व्यावसायिक गतिविधियां अब भी स्मारक के 500 मीटर के दायरे में फल-फूल रही हैं।
वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा
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