नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने विद्यालयों में उपस्थिति को सुधाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत अब सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत उपस्थिति को अनिवार्य बनाया है। पहले उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में अभिभावकों को दैनिक आधार पर फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल से भेजी जाएगी। शिक्षक की ओर से ऑनलाइन जमा की गई विद्यार्थी की उपस्थिति उसके प्रदर्शन प्रोफाइल से जुड़ी होगी और अंतिम मानी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में विद्यालय प्रमुखों को आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि वे नए आदेश के संबंध में विद्यार्थियों व अभिभावकों को जानकारी दें। शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि विद्यालय प्रमुख इस बात को सुनिश्चित करें कि नौवीं से बारहवीं कक्षा के किसी भी छात्र की उपस्थिति 60 फीसदी से कम न हो। उपस्थिति कम होने पर उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाए। उपस्थिति की गणना मिड टर्म परीक्षा से पहले की जाएगी।
सोनोवाल तीन दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर
नई दिल्ली : केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सिंगापुर समुद्री सप्ताह में भाग लेने के लिए सिंगापुर...
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