असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आज संशोधित नए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए एसओपी कल से 1 हफ्ते के लिए लागू होगी। आज यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभागीय मंत्री केशव महंत ने बताया कि राज्य के सोनितपुर, जोरहाट, विश्वनाथ, उत्तर लखीमपुर तथा गोलाघाट जिलों को संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा।
केवल गल्ला माल की दुकानें, फार्मेसी व अन्य अति आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के चलते ग्वालपाड़ा और मोरीगांव जिलों से संपूर्ण कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इन दोनों जिलों में 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी तथा दोपहर 1 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी के 27 जिलों में पहले की स्थिति बहाल रहेगी। इन जिलों में 4 बजे तक दुकान बाजार खुले रहेंगे तथा शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय प्रशासन को डिब्रूगढ़, शिवसागर और नगांव जिलों में कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। इन जिलों से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए जिला प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अगले अंतर जिला यातायात में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा रही है।
अगले 1 हफ्ते तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। मंत्री ने बताया कि 21 जुलाई को ईद-उल-जुहा के त्यौहार को देखते हुए इस्लाम धर्मावलंबियोंसे ईद की नमाज घर पर ही रह कर अता करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी मस्जिद में इमाम के अलावा केवल 4 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। सावन के महीने में राज्य भर में होने वाली कावड़ यात्रा पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में 10 लोगों से अधिक के जुटने पर पाबंदी रहेगी। इस प्रकार विवाह आदि समारोह में केवल 10 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है।