असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने आज जारी किए गए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में अंतर जिला आवागमन में कोई छूट नहीं दी गई है। ताजा एसओपी के मुताबिक एक जिले से दूसरे जिले में वाहन के आने जाने पर पहले से ही लागू प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।
जबकि जिले के अंदर छूट केवल 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ ही परिचालन की प्रक्रिया जारी रहेगी। वाहन में बैठे हुए लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित जिलों में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
ताजा दिशा निर्देश कल सुबह 5 बजे से ही प्रभावी लागू मानी जाएगी। राज्य के गोलाघाट और उत्तर लखीमपुर जिले में कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार न होने के कारण यहां संपूर्ण कंटेनमेंट जोन रहेगा। इन दोनों जिलों में पहले की तरह 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। जबकि ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, जोरहाट, सोनितपुर और विश्वनाथ जिलों में पॉजिटिविटी दर में सुधार के कारण कुछ राहत दी गई है।
इन जिलों में दोपहर 2 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दुकाने दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। गुवाहाटी महानगर समेत अधिकांश जिलों में पहले का ही आदेश बरकरार रहेगा। खासकर गुवाहाटी में राहत का इंतजार कर रहे लोगों को आज काफी निराशा हाथ लगी है ।
सभी राज्य में सारे शिक्षण संस्थान व धार्मिक स्थल पहले की ही तरह बंद रहेंगे। विवाह, अंत्येष्टि सहित अन्य निजी कार्यक्रमों में दस व्यक्ति से अधिक के जमावड़े की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कहां गया है कि जिला प्रशासन उन इलाकों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकता है, जहां पिछले 7 दिनों से कोरोना संक्रमण के लगातार 10 से अधिक मामले मिल रहे हैं।