असम, गुवाहाटी : असम में अब बिना वैक्सीन वाले लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिन लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, उनके लिए नो वैक्सीन नो एंट्री का नियम लागू किया है। ऐसे लोगों को 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग न बस में सफर कर पाएंगे और न ही ट्रेन से कहीं आ-जा पाएंगे। सरकारी दफ्तरों, बैंकों, मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, न पेट्रोल मिलेगा और ना शराब। न ही राशन और गैस।
आज यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर 15 जनवरी से कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। अर्थात जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, वो ही प्रमाणपत्र दिखाकर सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेंगे। बिना दोनों डोज लगवाए लोगों को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से सरकारी प्रतिबंध होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह छूट केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही लागू मानी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ नई पाबंदियां को लागू करने के लिए आज नया मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है। नए दिशा निर्देशों और पाबंदियों की जानकारी देते हुए बताया कि कल से नाइट कर्फ्यू 11:30 बजे के बजाय 10 बजे से ही लागू होगी और सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इसीलिए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कार्यस्थल अब रात को 10 बजे से पहले ही बंद करने होंगे। यह व्यवस्था निजी और सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर भी लागू होगी।
रेस्टोरेंट्स, ढाबा और खाने-पीने के सामानों की अन्य दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेगी। ढाबा, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल में क्षमता से आधे लोग ही बैठ पाएंगे। हालांकि खाने की वस्तुएं के लिए टेकअवे की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए सरकारी कर्मचारियों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं, तो उसे कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उसकी अनुपस्थिति को छुट्टी के रूप में माना जाएगा।
इतना ही नहीं, इस अवधि के लिए कर्मचारी विशेष को वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ यात्री यात्रा कर सकते हैं, पर उन्हें मास्क लगाना और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते। डबल डोज वाले व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। यह व्यवस्था स्कूटर, मोटरसाइकिल की दोहरी सवारी पर भी लागू होगी। दोनों सवारों को डबल डोज के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
बंद हॉल या सभागार में 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले सभा समिति की बैठकों मे अधिकतम सीमा 200 लोगों की होगी। यह नियम शादी विवाह या दूसरे धार्मिक आयोजनों में पर भी लागू होगा। अंत्येष्टि और दाह संस्कार में 100 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कल से ही कक्षा पांचवी तक स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा।