असम, गुवाहाटी: असम के कामरूप महानगर जिला प्रशासन ने कामरूप मेट्रो अब पेट्रोल पंपों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चालकों को ईंधन बेचने से मना करने वाले नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को फिर से लागू करने का फैसला किया है।
जिला उपायुक्त कार्यालय में अपर उपायुक्त बिपुल कुमार दास की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान जिले में सड़क हादसों की संख्या को कम करने के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार किया गया। अब से जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को और सख्ती से लागू किया जाएगा।
जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। कार्यालय आते समय हेलमेट नहीं पहनने पर किसी को भी कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल और कॉलेज दोनों के छात्रों को भी इस नियम का पालन करना होगा।
इसके अलावा अगर कोई ड्राइवर कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में परिवहन विभाग के सहायक आयुक्त एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव गौतम दास ने जिले में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की।
उन्होंने जिले में सड़क हादसों की रोकथाम पर जोर देते हुए डायरेक्शनल रोड साइन्स, स्पीड बम्प्स और जहां जरूरी हो वहां स्ट्रीट लाइट लगाने पर स्पष्ट रूप से बात की।