नई दिल्ली : देश में कोरोना और उसके नए ओमीक्रोम वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में नए साल से टीकाकरण अनिवार्य लागू करने का फैसला किया है।
यानी बिना वैक्सीन की दोनों खुराक लिए किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी बिना वैक्सीन लिये लोगों को 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है।हरियाणा सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार एक जनवरी से मॉल, सिनेमा घर, होटल रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य हो जाएगा। हरियाणा में सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शराब की दुकान, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए भी वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है।
वैक्सीन की दोनों खुराक लिये बिना जो भी लोग इन स्थानों पर जाएंगे उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। सरकारी आदेश के अनुसार पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ और राशन की दुकानों में भी सिर्फ वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही सामान मिलेगा।
वहीं पंजाब में सरकारी और निजी बैंक, होटल, बार रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों खुराक लोग ही जा पाएंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी नए साल से सार्वजनिक स्थानों पर जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगा होना अनिवार्य किया है।
गोवा में नए साल के जश्न से जुड़े किसी भी समारोह में शानिल होने के लिए आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होना जरूरी।