असम, गुवाहाटी : असम सरकार ने आज से कोविड-19 महामारी की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए रात के कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी है। कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आज जारी किए गए ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान अब रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, धार्मिक स्थलों के लिए प्रति घंटे 60 पूर्ण टीकाकरण व्यक्तियों को प्रतिष्ठित स्थानों और अन्य धार्मिक स्थानों के लिए प्रति घंटे 40 पूर्ण टीकाकरण व्यक्तियों की अनुमति है। पूजा समितियों या आयोजकों द्वारा केवल पूर्ण टीकाकरण वाले तीर्थयात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नए दिशानिर्देशों के अनुसार 50 से अधिक व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार या अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है।
50 से अधिक एकल टीकाकरण वाले व्यक्तियों के साथ विवाह और धार्मिक कार्यों की अनुमति नहीं है। इस बीच खुले स्थानों के मामले में संबंधित डीडीएमए संबंधित जिलों में कोविड की स्थिति के आधार पर सभाओं की एक सीमा निर्धारित करेंगे। बंद स्थानों मे सभागार या अन्य स्थल की बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशततक सभा की अनुमति है। सिनेमा या थिएटर हॉल को पूरी तरह से टीकाकृत दर्शकों के बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता और कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।