पश्चिम बंगाल, कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने आज से एक साल के लिए पान मसाला और गुटखा बनाने-बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया ये प्रतिबंध आगामी सात नवंबर से अगले एक साल तक के लिए प्रभावी होगा। यह बात सरकारी आदेश में कही गई है।
राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यह निर्णय आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने गुटखा, पान और अन्य तंबाकू उत्पादों पर साल 2019 में पहली बार प्रतिबंध लगाया था। अब 7 नवंबर 2021 से 6 नवंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा।
अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।