नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान में बदलाव करते हुए निजी अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीद पर रोक लगा दिया है। एक जुलाई से निजी अस्पताल वैक्सीन निर्माताओं से सीधे टीके नहीं खरीद पाएंगे। उन्हें कोविन पोर्टल पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा।
केंद्र सरकार ने इसके साथ ही निजी अस्पतालों के लिये मासिक खुराक भी तय कर दिया है। उन्हें अब बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन की खपत हुई, उससे दोगुनी खुराक ही मिलेंगी। हालांकि उन्हें निजी वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी। इसकी जानकारी कोविन पोर्टल से ली जाएगी।
निजी अस्पताल के लिये बिस्तर के आधार पर खुराक का निर्धारण किया गया है। जानकारी के अनुसार 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अधिकतम 3,000 खुराक का ही आदेश दे सकता है, जबकि 50-300 बिस्तरों वाला अस्पताल 6,000 खुराक तक और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल 10,000 खुराक तक का आदेश दे सकता है।
कोविन पोर्टल पर खरीद आदेश जारी करने के बाद किसी सरकारी प्राधिकरण से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रह जायेगी। मालूम हो कि पूर्व में यह नियम था कि 25 फीसद वैक्सीन निजी अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते थे।