ओडिशा, भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने और विभिन्न त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने मार्च माह में अन्य त्योहारों को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों में राहत दी जा रही है।सरकार ने मार्च के लिए कोरोना दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन दिशा-निर्देशों में कहा है कि ये 1 मार्च सुबह पांच बजे से लेकर 31 मार्च की सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। महाशिवरात्रि, होली, डोलापूर्णिमा के संबंध में मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का उचित पालन सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 का प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता है।
इस आदेश में कहा गया है होली और उनसे संबंधित कार्यक्रम पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाए जाएंगे। लोग अपने घरों में ही परिवार के सदस्यों के साथ होली मना सकते हैं। सड़कों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होली नहीं खेली जाएगी। गौरतलब है कि डोला पूर्णिमा के दौरान परंपरा के मुताबिक लोग पूजा के लिए राधा और कृष्ण की मूर्तियों को लेकर जुलूस निकालते हैं, जिसके बाद होली मनाई जाती है।
इसको देखते हुए डोला पूर्णिमा को लेकर आदेश में कहा गया है कि इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी, फेस मास्क का उपयोग और हाथ धोने जैसे नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने इस दौरान धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति दी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सख्त पालन करना होगा।
आदेश में कहा गया है कि जिला अधिकारी इन सभाओं में भाग लेने वालों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट/नगरपालिका आयुक्त भक्तों के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।