पंजाब, चंडीगढ़ : पंजाब के सरकारी स्कूलों के नाम अब शहीदों या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने के लिए डीसी, एसएसपी या विभाग द्वारा की गई अनुशंसा से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अब उनकी शहीदी से जुड़े दस्तावेज भी फाइल में लगाने होंगे। ये दस्तावेज भी विभाग की तरफ से तय कर दिए हैं। दस्तावेज भरने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके बाद शिक्षा सचिव की कमेटी में केस आगे जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग के मुताबिक स्कूल का नाम बदलने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर शहीद वाली श्रेणी में प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट वाले कॉलम में बैटल कैजुअल्टी या ऑपरेशन कैजुअल्टी सर्टिफिकेट व स्वतंत्रता सेनानी के केस में आजादी में डाले गए सहयोग के लिए दिए गए ताम्रपत्र या पेंशन रिकॉर्ड साथ में लगाया जाए। यदि सर्टिफिकेट नहीं लगाए गए तो केस रद्द कर दिया जाएगा।
भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त
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