महाराष्ट्र, मुंबई। पोर्नोग्राफी मामले में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज स्थानीय थाने को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया, जबकि किला कोर्ट (एस्प्लेनेड कोर्ट) ने बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। कुंद्रा की एक जमानत अर्जी को सेशंस कोर्ट खारिज कर चुका है। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर पूनम पांडे तक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मुंबई साइबर पुलिस के पास साल 2020 में ये केस दर्ज हुआ था। राज कुंद्रा के साथ ही उनके आईटी हेड रायन थार्प की जमानत याचिका भी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मुंबई पुलिस से भी जवाब मांगा था।
इस मामले में कुंद्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ 1500 पेज की अतिरिक्त आरोप पत्र दायर की गई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, शर्लिन चोपड़ा समेत 43 गवाहों के बयान को आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इस आरोप पत्र के बाद कुंद्रा की जमानत का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा था। सेशंस कोर्ट में राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने अगस्त में अपनी अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
राज कुंद्रा ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा था कि इस मामले में उनके साथ फंसे एक अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई, इसलिए उनके मामले में भी इसी तरह के निर्णय का पालन होना चाहिए। राज कुंद्रा के वकील सुभाष जाधव का कहना था कि राज कुंद्रा पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। राज कुंद्रा द्वारा द्वारा बनाया गया कंटेंट पोर्नोग्राफी के दायरे में नहीं आता है, बल्कि वो एक इरॉटिक कंटेंट हैं।