नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने तेलंगाना के एक सरकारी कंपनी पर पर्यावरण शर्तों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया है। सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी पर 41.21 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है। न्यायाधीश के रामकृष्णन और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. सत्यगोपाल कोरलापति ने कहा कि कंपनी न केवल पर्यावरण मंजूरी की अनदेखी की है बल्कि इसकी आड़ में स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भी प्रयास किया है।
तेलंगाना के ही सत्तुपल्ली गांव निवासी बी. नंदू नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि कंपनी लिमिटेड को तीन महीने के अंदर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 41.21 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर तय अवधि में जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बोर्ड जिला अधिकारी से वसूली की प्रक्रिया आरंभ करवा सकते हैं। पीठ ने कहा कि पर्यावरण हर्जाने के रूप में मिली राशि का इस्तेमाल कोयला खदान के आसपास रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने और कल्याणकारी योजना तैयार करने में किया जाए।