पंजाब, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कोविड पाबंदियों में और ढील देते हुए 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यालयों को दसवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए खुलने की अनुमति होगी। इस दौरान केवल उन्हीं शिक्षकों और कर्मियों को विद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन ली है।
हालांकि बच्चों को अपने अभिभावकों से अनुमति लेकर ही स्कूल आना होगा। अभिभावकों के मर्जी के खिलाफ वे विद्यालय नहीं आ सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहां की अगर हालात काबू में रहे तो बाकी कक्षाओं को भी 2 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इस दौरान कोविड रोकथाम नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्मयंत्री ने बार, रेस्तरा, जिम, मॉल,सिनेमाघर, स्पा, स्वीमिंग पुल, कोचिंग सेंटरों, खेलकूद परिसर, संग्रहालय आदि को नियमों के अनुपालन के साथ खुलने की अनुमति दी थी। कॉलेजों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ऐसी ही अनुमति दी गयी थी।