सिक्किम, गंगटोक : सिक्किम सरकार ने हिमालयी राज्य में कार्यरत सभी कंपनियों से प्रवासी श्रमिकों को उचित आवास और संबंधित सुविधाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया। श्रम सचिव भीम थतल ने सिक्किम में कार्यरत सभी कंपनियों को जारी निर्देश में नियोक्ताओं से कहा कि वे अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोज़गार एवं सेवा शर्तें विनियमन) नियम 1983 की धारा 16 (डी) के तहत सभी प्रवासी श्रमिकों को आवास प्रदान करने के आदेशों का पालन करें। उन्होंने कहा प्रवासी श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने और रोज़गार के दौरान सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन स्थितियों के उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को उचित महत्व देते हुए उन्हें उपयुक्त आवासीय आवास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये निर्देश सिक्किम में कार्यरत सभी संयंत्र प्रमुखों, परियोजना प्रबंधकों, महाप्रबंधकों, मानव संसाधन प्रबंधकों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं, दवा कंपनियों, डिस्टिलरियों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को जारी किए गए हैं। प्रवासी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अन्य सुविधाओं के अलावा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ और सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सभी कंपनियों से निर्देश का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम में लगभग 50,000 प्रवासी कर्मचारी कार्यरत हैं।
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