तमिलनाडु, चेन्नई : चेन्नई की पॉक्सो अदालत ने किशोरी से बलात्कार करने और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के मामले में आज आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के साथ बलात्कार और वेश्यावृति में घकेलने के मामले में संलिप्तता मिलने पर एक पुलिस निरीक्षक, भाजपा नेता और पत्रकार समेत 13 लोगों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए गठित विशेष अदालत ने 15 सितंबर को मामले के सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था। जिसके बाद अब सभी को सजा सुनाई गई है। जेल की अवधि के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने सरकार को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। गौरतलब है कि 13 साल की उम्र में बच्ची के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। इसमें एक पुलिस निरीक्षक, नेता और पत्रकार की भी संलिप्तता सामने आई।
बैठकों में अब नहीं होगा अधिकारियों के पदनामों का उल्लेख
हिमाचल प्रदेश, शिमला : हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों की बैठकों की कार्यवाही में अब अधिकारियों के नाम या पदनामों...
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