पश्चिम बंगाल, कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के विधानससभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में आज एक आदेश पारित किया। अदालत ने पुलिस को सभी हिंसा पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने का निर्देश दिया है।
साथ ही उसने राज्य सरकार को सभी हिंसा पीड़ितों का इलाज सुनिश्चित करने और उन्हें राशन मुहैय्या करने का आदेश दिया है। अदालत ने हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच की समय सीमा 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। चुनाव बाद हिंसा पर अदालत अब 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की दूसरी पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया।
साथही अदालत ने जाधवपुर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रमुख एवं एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।