असम, गुवाहाटी: असम सरकार ने अगले एक हफ्ते के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया ( एसओपी) की घोषणा की है। हालांकि संशोधित एसओपी में अंतर जिला परिवहन में कोई छूट नहीं दी गई।
लोगों को उम्मीद थी कि सरकार छूट देगी लेकिन इस संशोधन में इसे पहले की ही तरह बरकरार रखने की बात कही गई है। आज यहां पत्रकारों से हुई बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने यह खुलासा किया।
उन्होंने कहा कि संशोधित एसओपी 28 जून से 1 सप्ताह के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि कामरूप महानगर जिले में दुकानें तीन बजे तक खुली रह सकेंगी, कर्फ्यू चार बजे से लागू होगा। राज्य के 3 जिलो विश्वनाथ, ग्वालपाड़ा और मोरीगांव जिले को संपूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन जिलों में कोविड संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं।
इसके अलावा गोलाघाट जिले के बोकाखात को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि राज्य के 247 क्षेत्रों को पोर्टल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए जहां हालात गंभीर हैं। इन सभी क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लोगों को भी अपने अपने घरों में रहना पड़ेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले या तो बढ़ रहे हैं या फिर कम नहीं हो रहे हैं। इन हालातों में सरकार के पास कड़ाई करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उनका कहना था कि 1 सप्ताह के बाद कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही सरकार और रियायतों के बारे में फैसला करेगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की एक या दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को अब रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर कोविड-19 की जांच अनिवार्य नहीं होगी।