नई दिल्ली : सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट टि्वटर ने इस साल जून तक 1,122 यूआरएल ब्लॉक की है। इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। यह कार्रवाई किसी सोशल मीडिया के साइट को सभी के लिए सुरक्षित और जवाबदेह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से से आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के प्रावधान के तहत हुई है। बता दें कि साल 2018 में ब्लॉक हुए यूआरएल की संख्या 225, 2019 में 1,041 और 2021 में 2,851 थी। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000 की धारा 69ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, मित्रवत के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन में सूचना को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
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