तमिलनाडु, चेन्नई : मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सभी सक्षम अधिकारियों को अधिनियम और लागू नियमों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि शक्तियों के अधिक प्रयोग करने पर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन और अपील नियमों के तहत अभियोजन चलाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने हाल ही में एक पुलिस उप-निरीक्षक प्रसन्ना गुणसुंदरी की एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। उन्हें 2016 में अपने कर्तव्य में कथित चूक के लिए सेवा से हटा दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नियमों के तहत संशोधन के उपाय का लाभ उठाने का अवसर खो दिया है। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि संशोधन का उपाय महत्वपूर्ण है और एक पीड़ित कर्मचारी को नियमों के तहत उसी के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि गृह सचिव यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी प्रभावी लोक प्रशासन के लिए सभी परिस्थितियों में लागू कानूनों और नियमों के दायरे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, जो कि संविधान के तहत जनादेश है।