उत्तर प्रदेश, कानपुर : कानपुर में मकान मालिक की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले किरायेदार और उसकी मदद करने वाली पत्नी को अपर जिला जज 22 योगेश कुमार ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 35 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। 36 साल पुराने इस मुकदमे में दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है, जबकि दोनों की पत्नियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। चकेरी के हरजेंदर नगर में 15 वर्षीय किशोरी बुआ के घर में रहती थी। वर्ष 1986 में किशोरी के पिता ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसी मकान में किराये पर रहने वाले रामभरोसे शुक्ल उर्फ गुड्डू, उसकी पत्नी हीरा देवी, रामभरोसे के भाई राधेश्याम व उसकी पत्नी कुसुमा देवी, भाई रमाकांत व पत्नी मालती शामिल थे। बताया था कि रामभरोसे किशोरी को कमरे में ले गया। उसकी पत्नी ने बाहर से कुंडी लगा दी।
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