उत्तर प्रदेश, मऊ : एक आठ वर्षीय नाबालिग लड़की पर लैंगिक हमला करने के आरोप में नगरपालिका कर्मचारी डब्लू सिंह उर्फ राजेश सिंह को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने उस पर पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना जमा होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश है। मामला 2014 का दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की आठ वर्षीय नाबालिग लड़की बकरी चराने गई थी। उसी दौरान नगरपलिका के कर्मचारी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। अदालत में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल श्रीवास्तव, प्रवीण मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपने आदेश में लिखा कि आरोपी पीड़िता का बाल पकड़कर घसीट कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी का यह कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता है। बल्कि आरोपी का उक्त कृत्य गुरुत्तर लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी डब्लू सिंह उर्फ राजेश सिंह को दुष्कर्म का प्रयास के मामले में दोषमुक्त कर दिया, तथा उसे धारा 10 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। दोषी पाए जाने पर उसेे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया।
बापू को अर्पित की गई श्रद्धांजलि
नई दिल्ली : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 155वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी, नेता प्रतिप्रक्ष राहुल गांधी...
Read more