उत्तर प्रदेश, अमरोहा : आठ साल पहले गांव के बाहर कूड़ा डालने गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के दोषी को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। दोषी जमानत पर बाहर था न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। ये घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के गांव की है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। उसकी पत्नी 13 जनवरी 2014 की शाम 6 बजे गांव के बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी। तभी गांव के ही रहने वाले जगदीश और सूरजपाल महिला को तमंचे के बल पर सरसों के खेत में ले गए। जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला के कान से कुंडल, गले का पेंडल और पैरों की चेन लूट ली थी। महिला के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। इस दौरान लोगों की भीड़ ने आरोपी जगदीश और सूरज को मौके पर पकड़ लिया था, लेकिन वह तमंचे से गोली मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे। इस मामले में महिला के पति ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर थे। ये मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम निशांत शैव्य की अदालत में विचाराधीन था। मुकदमा सुनवाई के दौरान आरोपी सूरजपाल की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जगदीश को दोषी करार दिया। फिर अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी जगदीश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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