उत्तर प्रदेश, बाराबंकी : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह व अनूप कुमार मिश्र के अनुसार फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी वादी ने बताया कि उसके साले की नाबालिग लड़की उसके साथ रहती थी। किशोरी चार फरवरी 2018 को सुबह खेत गई थी। तभी वहां मोहित कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट वादी ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराई थी।आरोपी ने पीड़िता को कहीं बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी मोहित को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
असम में है 14 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियाँ
असम, गुवाहाटी : असम के सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के मंत्री अतुल बोरा ने असम विधानसभा में बताया कि...
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