उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मानिकपुर के दलहा गांव के अमरनाथ यादव, सुरेश चंद्र यादव व सुभाष चन्द्र यादव को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व दो -दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार 11 मई 2011 को वादी मुकदमा मनोज कुमार व उसके पिता लल्लू प्रसाद अपने रिश्तेदारी में मानिकपुर के दलहा गांव के अमृत लाल यादव के लड़के के तिलक में शामिल होने गए थे । तिलक का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात्रि में डीजे पर नाच रहे थे इसी दौरान किसी से ट्यूबलाइट टूट गई इसी बात को लेकर अमृतलाल के पट्टी दार से वाद विवाद हो गया।उत्तेजित होकर अमरनाथ सुरेश चंद व सुभाष चंद्र ने लाठी और डंडा से लालू प्रसाद को पीटकर घायल कर दिया। लोग बीच बचाव को दौड़े लेकिन वादी मनोज के पिता लल्लू की मौत हो गई थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र गुप्ता ने की।
अमेरिका ने मार गिराया चीन का जासूसी गुब्बारा
अमेरिका, वाशिंगटन : अमेरिका ने कल देर रात उत्तरी क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को...
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