उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर : शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो सह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी के मुताबिक कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी का गांव के ही रंजीत यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पांच जुलाई 2020 को अभियुक्त रंजीत यादव ने किशोरी को अपने घर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी राजकुमारी व ओम प्रकाश पर घटना में सहयोग करने का आरोप है। मामले में अभियुक्त रंजीत यादव, राजकुुमारी व ओम प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियुक्त रंजीत यादव को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी राजकुमारी व ओम प्रकाश को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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