उत्तराखंड, नैनीताल : नैनीताल उच्च न्यायालय ने आज लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च तक इस पर कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा था। हल्द्वानी गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने वितरित किये रोजगार मेले में 51 हजार नियुक्ति पत्र
नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी...
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