पंजाब, चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए साप्ताहिक और रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने रेस्टोरेंट, स्पा सहित अन्य गतिविधियों को भी खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
साथ ही बार, जिम, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम आदि को फिर से खोलने की अनुमति दी है, हालांकि यहां के कर्मचारी के साथ-साथ यहां आने जाने वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य किया गया है। उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सिंग की कम से कम एक खुराक ली है।
इसके अतिरिक्त बड़े आयोजनों और सभाओं की भी अनुमति दी गई है। लेकिन परिसर के भीतर ऐसे जमावड़े में जहां 100 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, वहीं बाहर इस तरह के आयोजनों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं।
इन तमाम गतिविधियों के दौरान हालांकि लोगों को कोविड-19 से संबंधित नियमों, जैसे- मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।