गुवाहाटी: राज्य सरकार ने अन्य जिलों में भी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने और कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए कल से अंतर जिला यातायात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
इस संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव जिष्णु बरुवा ने एक अधिसूचना जारी कर अगले 15 दिनों के लिए अंतर जिला यातायात बंद करने की बात कही है। यह आदेश कल सुबह 5 बजे से लागू माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन सेवा एवं आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के क्षेत्र में कोई निषेध नहीं रहेगा।
हालांकि इसके लिए वैध पहचान पत्र दिखाने होंगे। हवाई या रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को वैध टिकट के आधार पर अंतर जिला यातायात की सुविधा दी जाएगी। गर्भवती महिलाओंं एवं रोगियों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले ले जाने की अनुमति होगी।