नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता को आजीवन कारावास
असम, नगांव : असम के नगांव जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार और उसे गर्भवती करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला नगांव पॉक्सो अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश चित्रा रानी सैकिया ने सुनाया। अदालत ने दोषी को पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि भुगतान न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा होगी। नगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जयंत बरुआ के अनुसार यह मामला इस साल की शुरुआत में राहा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अमसोई इलाके में स्थित परिवार के घर पर हुआ था, जब दोषी की पत्नी घर से बाहर थी। लगभग पांच महीने तक अपराध का खुलासा नहीं हुआ, जब तक कि मां को अपनी बेटी में गर्भावस्था के लक्षण दिखाई नहीं दिए। 3 जून को उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और 28 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है।
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