असम, कामरूप : असम के कामरूप और गोलपारा जिलों की अदालतों ने नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दो अलग-अलग मामलों में दो पुरुषों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रंगिया के धुहीबाला गांव में साल 2015 में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने रमजान अली को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी है। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर कयान पुलिस थाने में विशेष पॉक्सो केस संख्या 23/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत चली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश मुकुल चेतिया ने आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने रमजान अली पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवजीत साइकिया ने की।
वहीं गोलपारा जिले की विशेष अदालत ने एक अन्य मामले में नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में मोमिनुल इस्लाम को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।





