नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की विद्यार्थी देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के साथ-साथ जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को आज जमानत दे दी।
इन्हें उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश में कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कार्यकर्ताओं को अपने पासपोर्ट सरेंडर करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया। इसने आगे उन्हें स्थानीय एसएचओ को अपने संपर्क नंबर प्रदान करने और अपने जेल रिकॉर्ड में उल्लिखित पते पर रहने का निर्देश दिया। पता बदलने पर सूचित करने को कहा गया है।
आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा होने के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि तीनों को पिछले साल मई में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
दंगा के परिणामस्वरूप 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक घायल हो गए।